संपत्ति कर भुगतान की तिथि बढ़ाइ गई। मेयर ने कहा, जनता के हित में यह निर्णय लिया गया

(यु.सि.) नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने 15 प्रतिशत की छूट के साथ एकमुश्त संपत्ति कर के भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 तक किया है। इस मौके पर उत्तरी दिल्ली के महापौर जय प्रकाश जेपी ने कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने वर्ष 2020-21 के लिए समय पर एकमुश्त भुगतान करने पर 15 प्रतिशत की छूट के साथ संपत्ति कर के भुगतान की अंतिम तिथि 30 जून 2020 से बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दी है।

श्री जेपी ने कहा कि यह निर्णय उन संपत्ति करदाताओं की सुविधा के लिए लिया गया है जो 15 प्रतिशत की छूट का लाभ किसी कारणवश नहीं ले पा रहे थे। श्री जेपी का कहना है कि संपत्ति कर के अंतिम तिथि के बढ़ने से गंभीर करदाताओं को सुविधा मिलेगी जो पहले कर जमा नहीं कर सके थे, वहीं दूसरी ओर निगम को भी राजस्व प्राप्त होगा। उन्होंने कहा, जनता के हित को देखते हुए निगम ने यह निर्णय लिया है।

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