तम्बाकू मुक्त दिल्लीः स्कूलों के 100 गज के भीतर धूम्रपान करने वालों पर होगी कड़ी कार्यवाई

केाटपा अधिनियम के तहत दिल्ली पुलिस ने कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए
संवाददाता,
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 के प्रावधानों को योजनबद्ध तरीके से लागू कर राजधानी दिल्ली को तम्बाकू मुक्त बनाने करने की शुरूआत की है। यह जानकारी दक्षिणी दिल्ली के विशेष पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) पी.कामराज ने गुरूवार को दी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस ने पहले अपने अधिकारियों और जवानों को सीओटीपीए का प्रशिक्षण दिया और उन्हें इस कानून के प्रति संवेदीकृत किया। इसके बाद शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के भीतर धूम्रपान करने वालों की पकड-धकड़ शुरू की और तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने की कार्रवाई शुरू की।
उल्लेखनीय है कि सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (सीओटीपीए) एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य तम्बाकू सेवन (उपयोग) को कम करना है और बिना वैधानिक चेतावनी के सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापन और प्रचार, स्कूलों के 100 गज के भीतर और नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाता है। यह कानून तम्बाकू का सेवन करने वाले और सेवन न करने वाले दोनों के स्वास्थ्य सुधार के लिए महत्वपूर्ण है।
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राजधानी में तम्बाकू के सेवन को कम करने के लिए दिल्ली पुलिस ने सितंबर 2017 के 700 चालानों के स्तर को फरवरी 2018 में बढ़ाकर 6,000 कर दिया था। इस सराहनिये कार्य के लिए दक्षिण-पूर्व जिले के पुलिस उपायुक्त चिन्नोय बिस्वाल, उत्तर जिले के डीसीपी जतिन नरवाल और दक्षिण जिले के डीसीपी रोमिल बानिया को स्मृति चिह्न भेंट कर उन्हें उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

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