Fatehpur UP: मासूम से दुष्कर्म कर हत्या के मामले में फारुख को सजा-ए-मौत

ब्यूरो रिपोर्ट, फतेहपुर

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में दुष्कर्म के आरोपी को तीन साल बाद मौत की सजा मिली। दरिंदगी की हद को पार करते हुए दरिंदा बहसी को मंगलवार को मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से 14 गवाह पेश किए गए। बहस सुनने के बाद पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने दोषी करार देते हुए शेखपुर उनवा गांव निवासी फारुख को सजाए-मौत की सजा दी गई।

घटना तीन साल पहले सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में हुई थी, जहां आठ वर्षीय मासूम बच्ची मोहल्ले के बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रही थी, शाम सात बजे शेखपुर उनवा गांव निवासी फारुख आया और उसे बहला फुसलाकर घर ले जाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद गला घोंटकर मार डाला और शव को बोरी में भरकर छिपा दिया।

जानकारी पर मृतका की मां ने 10 जुलाई 2019 को घटना की रिपोर्ट सदर कोतवाली में दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चार सितंबर 2019 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। मंगलवार को मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान आरोपी को न्यायाधीश ने दोषी करार देते हुए सजा-ए-मौत की फैसला सुनाया।

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