CM केजरीवाल का फरमान, जानें-लाॅकडाउन-4 में क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद

नई दिल्ली। लाॅकडाउन-4 में दिल्ली सरकार ने कई गतिविधियों में ढील देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परिवहन सेवा को चालू किया जा रहा है। आटो रिक्शा, ई-रिक्शा, साइकिल रिक्शा को सड़क पर उतरने की अनुमति रहेगी, लेकिन वह सिर्फ एक ही सवारी को बैठा सकते हैं। टैक्सी, कैब को भी अनुमति होगी, लेकिन यह सिर्फ दो सवारी ही बैठा सकेंगे। ग्रामीण सेवा, फट-फट सेवा और ईको फ्रैंडली सेवा को भी छूट दी जा रही है, लेकिन यह सिर्फ दो सवारी ही ले सकेंगे। मैक्सी कैब में केवल 5 सवारी और आरटीवी में 11 सवारी बैठ सकेंगे। इन वाहनों से हर बार सवारी को उतरने के बाद चालक की जिम्मेदारी होगी कि वह सवारी वाली एरिया को डिस-इंफेक्ट करे, ताकि दूसरी सवारी जब बैठती है, तो उसको और चालक दोनों को खतरा न हो। कार पूलिंग और कार शेयरिंग की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली में बसें चलनी चालू हो जाएंगी। एक बस में 20 से अधिक सवारी को बैठने की अनुमति नहीं होगी। बस में चढ़ने से पहले हर पैसेंजर की स्क्रीनिंग की जाएगी। हर बस स्टाॅप पर परिवहन विभाग की जिम्मेदारी होगी कि वह बसों के अंदर और बस स्टाॅप पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए। पूरी दिल्ली में व्हीकल और व्यक्तिगत वाहन के आवागमन की अनुमति रहेगी। चार पहिया वाहन में 2 से अधिक सवारी की अनुमति नहीं होगी और दो पहिया वाहन पर चालक के पीछे किसी को बैठने की अनुमति नहीं होगी।

सीएम केजरीवाल ने कहा कि सभी मार्केट खोलने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर दुकान को सील कर दिया जाएगा। मार्केट काम्प्लेक्स में दुकानें आड-ईवन के मुताबिक खुलेंगी, लेकिन जरूरी सामग्री की दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी। कहा, होटल, सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग माॅल, जिम्नेजियम, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, बाॅर, आडिटोरियम, असेंबली हाॅल्स, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, इंटरटेनमेंट, एकेडमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम पर पाबंदी जारी रहेगी। जबकि कंटेन्मेंट जोन में जरूरी सेवाओं को अन्य किसी गतिविधि में कोई छूट नहीं दी जा रही है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि लाॅकडाउन के दौरान दिल्ली में शाम 7 से सुबह 7 बजे तक घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि आवश्यक सेवाओं में छूट रहेगी। 65 साल से अधिक उम्र के लोग और 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाएं और जिन लोगों को गंभीर बीमारियां डायबिटिज, दिल की बीमारी आदि हुई है, उनको घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे लोगों के लिए कोरोना जानलेवा हो सकता है। रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति रहेगी, लेकिन वहां पर बैठ कर खाने की अनुमति नहीं होगी। रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। स्पोर्टस काम्प्लेक्स और स्टेडियम खोल दिए जाएंगे। लेकिन यहां पर किसी भी मैच के दौरान दर्शकों के आने की अनुमति नहीं होगी।

केजरीवाल ने कहा कि सभी सरकारी और प्राइवेट कार्यालय खुल जाएंगे। प्राइवेट आॅफिस वाले कोशिश यह करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग घर से काम करें। सभी मार्केट खुल जाएंगे। लेकिन जहां मार्केट और मार्केट काम्प्लेक्स हैं, वहां पर दुकानें आड-ईवन के मुताबिक काम करेंगी।

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आधी दुकानें एक दिन और आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी। लेकिन आवश्यक सामग्री की दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी। जितनी स्टैंड अलोन, नेवरहूड और रेडिडेंशियल एरिया में शाॅप हैं, वह सभी खुलेंगी, लेकिन सभी दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और इसकी जिम्मेदारी दुकानदार की होगी। यदि किसी दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, तो वह दुकान बंद कर दी जाएगी। सभी इंडस्ट्री खोली जाएंगी, लेकिन भीड़ को रोकने के लिए इनके खुलने के समय में बदलाव किया गया है। निर्माण गतिविधियां भी शुरू की जा रही हैं, लेकिन सिर्फ दिल्ली में रहने वाले लोग ही कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर सकेंगे। अभी दिल्ली के बाहर से कर्मचारियों को लाने की अनुमति नहीं होगी।

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